छात्रवृत्ति एवं अन्य सहायता:
योग्य तथा निर्धन छात्राओं को आर्थिक सहायता स्वरूप निम्न छात्रवृत्ति तथा अन्य सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति प्रकरण समिति द्वारा निर्णीत किये जायेंगे। छात्रवृत्ति से सम्बन्धित समस्याओं को छात्रा सहायता परामर्श एवं छात्रवृत्ति समिति द्वारा दूर किया जायेगा।
1. स्वामीराम छात्रावृत्ति केवल एम.ए. व एम.एससी. की सुयोग्य छात्राओं को उनके गत परीक्षा परिणाम के प्रतिशतांक के आधार पर प्रदान की जाती है। 55 प्रतिशत अंक होने आवश्यक हैं।
2. श्रीमती प्रकाशवती गुप्ता अवकाश प्राप्त हिन्दी प्रवक्ता द्वारा अपने स्व. पुत्र अनिरुद्ध गुप्ता की स्मृति में छात्रवृत्ति महाविद्यालय की गरीब परिवार की छात्राएं जिन्होंने पिछली परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किये हों, को प्रदान की जाती है।
3. श्रीमती प्रकाशवती गुप्ता अवकाश प्राप्त हिन्दी प्रवक्ता द्वारा अपनी स्व. पुत्री अंजना जैन की स्मृति में छात्रवृत्ति बी.ए. प्रथम वर्ष संगीत गायन में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसने बी.ए. द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया हो।
4. सुश्री पुष्पा आनन्द स्मृति छात्रवृत्ति महाविद्यालय की सुयोग्य एवं उच्चतम अंक प्राप्त छात्राओं को प्रदान की जाती है।
5. श्री दिग्विजय सिंह गुँसाई स्मृति छात्रवृत्ति महाविद्यालय की विकलांग एवं निर्धन छात्राओं को प्रदान की जाती है।
6. स्व. श्रीमती बसन्ती भट्टाचार्या, विभागाध्यक्षा अंग्रेजी के पति द्वारा स्व. श्रीमती बसन्ती भट्टाचार्या स्मृति छात्रवृत्ति हेतु चयन किया जायेगा। जिसने एम.ए. पूर्वान्ह (अंग्रेजी) में प्रवेश लिया है।
7. इण्टरमीडिएट तथा बी.ए. में कम से कम 72 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं राष्ट्रीय छात्रावृत्ति हेतु आवेदन कर सकती हैं। पुस्तकीय सहायता आदि के लिए केवल वे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जिनके संरक्षक की आय 7200 रुपये वार्षिक से अधिक न हो तथा परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।
8. स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों को सहायता: ऐसी छात्राओं को, जिनके पिता या संरक्षक भारत के स्वाधीनता संग्राम में सैनानी रहे हों (और उस समय जेल यात्रा की हो) बालकीय विद्यालय निरीक्षका, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
9. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की छात्राओं को जि.ह.स.क. अधिकारी के माध्यम से स्वीकृत धनराशि को छात्रवृत्ति समिति द्वारा स्वीकृत किए जाने पर वितरित की जाएगी। छात्राओं से अनुरोध है कि प्रवेश लेने के तत्काल बाद छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा कराएं।
10. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति केवल इच्छुक छात्राओं को प्रदान की जाती है, जिन्होंने गत परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किये हों।
11. निर्धन एवं योग्य छात्राओं को शिक्षण-शुल्क में योग्यताक्रम के आधार पर छूट दी जाती है। किन्तु आगामी वर्ष से वह अधिकार स्वरूप मान्य नहीं होगी।
12. नेत्रहीन, विकलांग छात्राओं को शिक्षण-शुल्क तथा परीक्षा-शुल्क में पूर्ण छूट दी जाती है।
13. निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से विकलांग छात्रावृत्ति हेतु आवेदन कर सकती है।
14. छात्रा की कक्षा में अनियमित उपस्थिति, अनुशासनहीनता, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने या संतोषजनक व्यवहार न होने पर शुल्क की छूट वापिस ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति के साथ अन्य कोई सुविधा भी स्वीकृत नहीं की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में निर्धन छात्राओं को ‘छात्रा सहायता कोष’ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।