पुस्तकालय सम्बन्धी नियम:-
1. केवल संस्थागत छात्राएं पुस्तकालय में निर्धारित वेशभूषा में प्रवेश पा सकेंगी।
2. पुस्तकालय के नियमों का पालन न करने पर छात्रा को सदस्यता से वंचित कर दिया जायेगा।
3. पुस्तकालय में मौन रहना आवश्यक है। कक्ष, काउन्टर एवं बरामदे में शोर करना वर्जित है।
4. वाचनालय में परिचय-पत्र जमा करने पर पुस्तक या पत्रिका वहीं पर बैठकर पढ़ने के लिए प्राप्त हो सकेगी।
वाचनालय से पुस्तकें या पत्रिकायें घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. पुस्तक लेते समय छात्रा को देख लेना चाहिए कि पुस्तक कहीं से कटी-फटी न हो, ऐसी स्थिति में
पुस्तकालयाध्यक्षा को पुस्तक दिखा लेनी चाहिए अन्यथा लेने वाली छात्रा उत्तरदायी होगी और उसे नई
पुस्तक लाकर देनी होगी।
6. शब्दकोष, संदर्भ ग्रन्थ और बहुमूल्य पुस्तकें वाचनालय में प्राप्त होंगी, किंतु ऐसी पुस्तकों को घर ले जाने की
अनुमति नहीं होगी।
7. संस्थागत छात्राओं को परिचय-पत्र देने पर पुस्तकालय कार्ड दिया जायेगा। पुस्तकालय कार्ड खो जाने पर
पांच रुपया देने पर ही प्राप्त किया जा सकेगा।
8. किसी पत्रिका या पुस्तक का पृष्ठ फाड़ने वाली छात्रा को पुस्तकालय प्रवेश के अधिकार से वंचित कर दिया
जायेगा।
9. पुस्तक घर के लिए 14 दिन के लिए दी जाती है। काउन्टर पर समय पर पुस्तक न लौटाने की स्थिति में
प्रतिदिन रु 01/- विलम्ब शुल्क देना होगा और जब तक पुस्तक न लौटाई जाये, विलम्ब शुल्क बढ़ता रहेगा।
यदि लौटाने की तिथि को महाविद्यालय बंद हो तो महाविद्यालय के खुलते ही पुस्तक तुरंत लौटा देनी चाहिए
अन्यथा पूरे समय (जितने समय तक महाविद्यालय बंद रहा है) का दण्ड देना पडे़गा।
10. संस्थागत छात्राओं को पुस्तकालय में प्रवेश के लिए परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड लाना अनिवार्य है।
11. संस्थागत छात्राएं पुस्तकालय में अपना परिचय-पत्र दिखाकर सत्र के आरम्भ में ही बुक-बैंक से अपनी
पुस्तकों के सहायतार्थ निःशुल्क फार्म प्राप्त कर सकती हैं। बुक-बैंक की पुस्तकें परीक्षा समाप्त होते ही
लौटाना आवश्यक है।
विशेष शोध सुविधा:
महाविद्यालय की प्रबुद्ध अध्यापिका वर्ग के निर्देशन में शोध कार्य की सुविधा है।
शोध छात्रा को नियमानुसार संलग्न आवेदन-पत्र भरकर निर्धारित मासिक शुल्क नियमित रूप से भुगतान
करना होगा। (परीक्षा शुल्क को छोड़कर)