Admission Rules & Procedures

प्रवेश प्रक्रिया
1. बी.ए./बी.एससी. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मान्य परीक्षा में क्रमशः 40ः एवं 45ः अंकों सहित उर्त्तीण होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी परन्तु 39.90 प्रतिशत अथवा 44.90 प्रतिशत अंकों को क्रमशः 40 प्रतिशत अथवा 45 प्रतिशत नहीं माना जाएगा।
2. सभी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया आनलाईन होगी, जिस हेतु छात्राएं महाविद्यालय की साईट पर पंजीकरण करायेंगी।
3. पंजीकरण उपरान्त महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसकी सूचना तत्काल छात्राओं को कॉलेज की वेबसाइट/Email/SMS के माध्यम से जारी की जाएगी। यह अनिवार्य होगा कि प्रत्येक छात्रा प्राप्त सूचना के अनुरूप निर्धारित समय में प्रवेश ले ले। निर्धारित समय व्यतीत होने के उपरान्त वह स्थान मेरिट सूची में अगला स्थान प्राप्त छात्रा को दे दिया जाएगा।
4. छात्राओं को इस विवरण-पत्रिका के साथ प्रवेश-पत्र संलग्न मिलेगा, जिसे पूर्ण-रूपेण भरकर व्यक्तिगत रूप से निर्धारित काउंटर पर पंजीकरण कराकर जमा करना होगा।
5. प्रवेश-प्रपत्र के साथ निम्न संलग्नक आवश्यक हैं:-
(1) हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट की अंकसूची व प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
(2) गत परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र एवं अंक-सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि।
(3) चरित्र-प्रमाण पत्र;
(4) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।
6. प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) मूल रूप से केवल उन छात्राओं को संलग्न करना होगा, जो अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर आई हों। ऐसी छात्राओं को विश्वविद्यालय का नामांकन-पत्र भरना भी अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर छात्रा परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकारी नहीं होगी।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग आदि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निधार्रित प्रपत्र पर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. उत्तराखंड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. संस्थागत छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगी और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगी। यदि कोई छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। शोध छात्राओं पर भी यह नियम लागू होगा। उदाहरणार्थ बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., बी.एड., एल.एल.बी. और डिप्लोमा (अभियन्त्रण) तथा सर्टिफिकेट कोर्स-जैसे बी.टी.सी. और एम.ए., एम.एससी. एम.कॉम., एल.एल.एम., एम.ए., एम.एन.एफ.ई. की कक्षाओं में प्रवेश लिए हुए छात्रा दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकती हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
10. प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
11. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन प्रवेश नियमों में किया जायेगा।
12. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को बिना कोई कारण दिये, प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार है।
13. अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।